संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 11 Oct 2023 12:03 AM IST
चित्रकूट। बहन के साथ दुकान जा रहे व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने तीन सगे भाइयों समेत छह हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 66 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 11 साल बाद यह फैसला आया। घटना बरगढ़ कस्बे में सन 2012 को हुई थी।
मंगलवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय कुमार सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 2012 को बरगढ़ निवासी लाला उर्फ शिवप्रसाद सोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बडा भाई लल्लू सोनी अपनी बहन अंजू को लेकर 16 सितंबर 2012 को अशोक चौराहे स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था। इस दौरान अशोक चौराहा हनुमान मंदिर के पीछे पहुंचने पर कस्बा निवासी सुरेश चंद्र शास्त्री ने अपने साथियों को ललकारा कि दुश्मन जा रहा है। इसे जान से मार डालो। जिसके बाद वहां पहले से घात लगाए बैठे गुड्डा उर्फ ओमप्रकाश, सतीश उर्फ दरोगा, भैरम उर्फ साधु उर्फ झल्लर, लुग्गी उर्फ सारस्वत, धुन्नी उर्फ सोम नारायण ने रिवाल्वर, राइफल व बंदूक से रंजिश को लेकर उसके बडे़ भाई लल्लू पर गोलियां चला दी। गोली गर्दन और पीठ में लगने के कारण उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में हत्यारोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
