उरई। मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच ने तीन लोगों को जेल में बिताई गई अवधि एवं दो लोगों पर पांच पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
नदीगंव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने वर्ष 1995 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि झांसी निवासी रामजीवन व राजीव ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने रिपोर्ट कर ली थी। वहीं रेंढर थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमरा निवासी एक युवक ने गांव के ही मोहन ने उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। 28 साल चले मामले के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच ने रामजीवन, राजीव मोहन को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि और पांच पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं मोहन को दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
