चित्रकूट। किशोरी को बहला फुसलाकर जेवर समेत घर से भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
गुरुवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोअप्रैल 2017 को उसकी 14 वर्षीय बेटी को शिवरामपुर के चकला गुरूबाबा कल्ला गांव निवासी निक्की उर्फ विनोद बहेलिया भगा ले गया। लड़की साथ में घर में रखें सोने-चांदी के जेवर व 50 हजार रुपये भी ले गई।
एक माह बाद उसकी पुत्री को पुलिस ने बरामद किया था। पुत्री ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इस पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी को जेल भेजा गया था, लेकिन वह जमानत पर था। इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोषी निक्की को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
