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संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Sat, 21 Oct 2023 12:51 AM IST

चित्रकूट। सदर कोतवाली क्षेत्र में दुकानदार को दुकान के अंदर दिनदहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस मामले में तीन आरोपी थे लेकिन एक की मौत मुकदमा के विचारण के दौरान हो चुकी है।

शुक्रवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय कुमार सिंह ने बताया कि 8 जनवरी 2012 को शिवरामपुर निवासी कमलेश कुमार पांडेय ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे राकेश पांडेय उर्फ छोटू की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्यार कर दी है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवचेना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी बांदा जिले के बिसंडा थाने के कोर्रही निवासी सुखराज को घटना के 12 दिन बाद तमंचा समेत गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन बाद हत्याकांड में साजिश रचने वाले दूसरे हत्यारोपी कर्वी कोतवाली के गोबरिया निवासी सुरेंद्र कुमार पांडेय को भी गिरफ्तार किया था।

विवेचना के दौरान पता चला था कि मृतक राकेश पांडेय परचून की दुकान करता था। जिसमें रंजिशन गोबरिया निवासी सुरेंद्र पांडेय ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। योजना के अनुसार हत्यारोपी सुखराज व अवधनारायण उर्फ बट्टा 8 जनवरी को राकेश की दुकान पहुंचे। सामान लेने के बाद पैसा मांगने पर दुकानदार को गाली देते हुए गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिजनों के पहुंचने के पहले ही हत्यारोपी भाग निकले थे। इनमें से एक हत्यारोपी अवधनारायण उर्फ बट्टा की मौत मुकदमे के विचारण के दौरान हो चुकी है।

इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी सुरेंद्र व सुखराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तमंचा के साथ पकड़े गए हत्यारोपी सुखराज को 32 हजार रुपये अर्थदंड व सुरेंद्र को 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।



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