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संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट

Updated Sat, 16 Dec 2023 12:14 AM IST

चित्रकूट। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जनवरी 2019 को एक महिला ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक गांव का निवासी राज पांडेय उसकी नाबालिग पुत्री को घर से भगा ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया। साथ ही 10 जनवरी 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।



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