Spread the love


संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा

Updated Wed, 03 May 2023 01:02 AM IST

बांदा। घर में घुसकर दंपती को पीटने के दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को जज ने तीन साल की जेल और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। फतेहगंज निवासी अनुसूचित जाति के पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण में नौ वर्ष बाद सुनवाई पूरी होने पर जज ने फैसला सुनाया है।

फतेहगंज थाना क्षेत्र के कस्बा फतेहगंज निवासी पीड़ित फूलचंद्र की तहरीर वर्ष 2014 में पुलिस ने पड़ोसी भागवत और उसके दो पुत्र राहुल व अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित ने बताया था किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद तीनों आरोपियों ने उसके घर में घुसकर जाति सूचक गालियां देते हुए और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए जानमाल की धमकी दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी अनु सक्सेना की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने पिता और दोनों पुत्रों को दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल और दो-दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *