माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल)
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सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट (मऊ) श्वेता चौधरी ने की अदालत में बुधवार को मुख्तार से संबंधित विधायक निधि व असलहा मामले की सुनवाई हुई। विधायक निधि मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी। ज्यादातर गवाह अनुपस्थित रहे। इसी तरह असलहा मामले के गवाह इरशाद अहमद भी मुकर गया। कोर्ट में उपस्थित इरशाद ने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया। एपीओ रविंद्र प्रताप ने उससे जिरह की।
पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। बुधवार कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। सीजेएम ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 7 जून तय कर दी है। दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।