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Banda: One year sentence for obscenity with teenager, decision came after 15 years

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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यूपी के बांदा जिले में किशोरी को अश्लील पत्र भेजने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के दोषी को जज ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन हजार रुपये अर्थदंड देना होगा। मामले में करीब 15 वर्ष बाद फैसला आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 26 मई 2008 को पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी।

क्षेत्र के गांव निवासी वीरू कोरी पुत्र नत्थू कोरी बेटी पर बुरी नजर रखता था। 21 मई को मेरे छोटे बेटे के हाथ अश्लील शब्द लिखकर पत्र बेटी को भेजा। पत्र में यह भी लिखा कि इसकी शिकायत पुलिस से की तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम भगवान दास गुप्ता की अदालत में चल रही थी।



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